पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रोड शो के लिए मिल्कीपुर के रिटर्निंग ऑफिसर से 50 दोपहिया वाहन, 25 छोटे चार पहिया वाहन और 10 एसयूवी समेत कुल 85 वाहनों की अनुमति ली गई थी, साथ ही दो लाउडस्पीकर की मंजूरी भी मिली थी। हालांकि, इस निर्धारित सीमा से कहीं अधिक वाहन रोड शो में शामिल हो गए, जिसके कारण सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग की दोनों लेनों पर गाड़ियां चला दीं, जिससे आम रास्ते पर यातायात बाधित हो गया।
इस मामले को लेकर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 223 (ए) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है और अब इसकी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रोड शो में अनुमति से अधिक वाहनों के शामिल होने के कारण आम नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, और यह आचार संहिता का उल्लंघन भी था।
क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर, यश त्रिपाठी ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है, और मामले की गहन जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार के आदेशों का उल्लंघन न हो और चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न न हो। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रोड शो जैसे कार्यक्रमों में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी।
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