अब, होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि इन अप्रवासियों को दिया गया अस्थायी कानूनी दर्जा समाप्त कर दिया जाएगा। होमलैंड सुरक्षा विभाग के मुताबिक, 24 अप्रैल को संघीय रजिस्टर में इस फैसले की अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी। इसके 30 दिन बाद, यानी मई के अंत तक, इन अप्रवासियों को अपने कानूनी दर्जे को गंवाना पड़ेगा और उन्हें अमेरिका छोड़ना होगा।
2022 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मानवीय पैरोल एंट्री प्रोग्राम लागू किया था, जिसके तहत इन चार देशों के नागरिकों को वित्तीय प्रायोजक (फाइनेंशियल स्पॉन्सर) के साथ अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति मिली थी। इस प्रोग्राम के तहत, प्रवासियों को दो साल तक अमेरिका में रहने और काम करने का परमिट दिया गया था।
हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने अब इस पैरोल प्रोग्राम को खत्म करने का फैसला लिया है, जिससे हजारों लोगों को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ सकता है।
मानवीय आधार पर दिया जाने वाला पैरोल सिस्टम अमेरिका में कई दशकों से लागू था। इसका उपयोग उन लोगों को शरण देने के लिए किया जाता था, जो युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता या मानवीय संकट के कारण अपने देश से भागने को मजबूर होते थे।
लेकिन, ट्रंप प्रशासन ने आरोप लगाया कि इस प्रणाली का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा था। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यह प्रोग्राम अमेरिका में गैर-कानूनी प्रवास को बढ़ावा दे रहा था, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था।
पैरोल कार्यक्रम समाप्त होने के बाद इन अप्रवासियों के पास संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं रहेगा। ऐसे में:
जो लोग कानूनी दर्जा हासिल नहीं कर पाए हैं, उन्हें जल्द से जल्द अमेरिका छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
जो लोग निर्वासन का सामना कर सकते हैं, उनके लिए कानूनी चुनौतियां बढ़ सकती हैं।
यह भी स्पष्ट नहीं है कि कितने लोगों ने अब तक सुरक्षा या कानूनी दर्जा प्राप्त करने के अन्य उपाय अपनाए हैं।
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