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राष्ट्रीय • दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने हवाई किरायों पर पीआईएल को किया खारिज, विमान यात्रा न करने की सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई के लिए आगे बढ़ने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने हवाई किरायों पर पीआईएल को किया खारिज, विमान यात्रा न करने की सलाह
फोटो: Supreme Court Dismisses PIL on Airfare, Advises Against Air Travel

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश

हवाई किरायों में हुई भारी वृद्धि को लेकर दायर पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता को दो टूक जवाब दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया कि विमान का किराया 700 प्रतिशत तक बढ़ गया है, जो कि एक आवश्यक सेवा के लिए अस्वीकार्य है।


इस पर जज जे विक्रमनाथ ने कहा, "मत करिए हवाई यात्रा। चलिए आगे बढ़िए, अगला केस।" इस निर्देश से स्पष्ट है कि कोर्ट ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और याचिकाकर्ता को आगे बढ़ने का सुझाव दिया।


सरकार का नया विमानन नियम

केंद्र सरकार ने भारतीय वायुयान नियम 2026 के तहत एक नया गजेट जारी किया है, जिसमें विमान किरायों को निर्धारित करने में कंपनियों को छूट दी गई है। हालांकि, सरकार ने कहा है कि अपरिहार्य स्थितियों में वह निर्देश जारी कर सकती है।


ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे। इन नियमों के अनुसार एयरलाइन्स को किराया बढ़ाने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उन्हें टिकट के दाम निर्धारित करने में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।