झारखंड कैबिनेट का फैसला, अब कटेगी गैर मजरूआ जमीन की लगान रसीद

राज्य सरकार ने गैर मजरूआ जमीन की लगान रसीद काटने का फैसला किया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी. सरकार ने गैर मजरूआ जमीन की जमाबंदी में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद मई 2016 में आदेश जारी कर लगान रसीद काटने पर पाबंदी लगा दी थी. सरकार के इस आदेश के बाद राज्य में जिनके नाम भी गैर मजरूआ जमीन बंदोबस्त है, उसे संदेहास्पद बंदोबस्ती मानते हुए लगान रसीद काटना बंद कर दिया गया था.
मंगलवार को कैबिनेट ने बिना संलेख के अन्यान्य में इस मुद्दे पर चर्चा के बाद मई 2016 में लगान रसीद नहीं काटने से संबंधित जारी आदेश रद्द करने का सशर्त फैसला किया. इसके तहत अब केवल वैसी गैर मजरूआ जमीन की लगान रसीद नहीं काटी जा सकेगी, जिस जमीन पर न्यायालय का कोई विपरीत फैसला हो.