AAP विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, अभी वह यूपी की जेल में बंद
आम आदमी पार्टी के चर्चित विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है, कुछ देर बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 20,000 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी.
सोमनाथ भारती को ये सजा 2016 में एम्स के कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में सुनाई गई है, कोर्ट ने भारती पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना न देने पर 1 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
शनिवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने विधायक को भारतीय दंड संहिता के तहत सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया है.
इस सजा के सुनाए जाने के वक्त सोमनाथ भारतीय यूपी की जेल में बंद है, पिछले दिनों वह यूपी के सरकारी स्कूल देखने गए थे जहां उन्होंने एक पुलिसअधिकारी को धमकाया था जो कैमरे में कैद है.