'दलितों की जमीन हड़पने' के केस में BJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को धरा जा सकता है, HC ने रोक हटाई
बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा को ओडिशा हाईकोर्ट से तगड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने दलितों की जमीन हड़पने वाले मामले में पुलिस जांच पर दखल देने से इंकार किया है.
बता दें कि पांडा और उनकी पत्नी की कंपनी पर दलितों की जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं. अब हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से रोक हटा लिया है.
इससे पहले हाईकोर्ट ने पांडा और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. इसके बाद पांडा ने अपनी कंपनी की तरफ से एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर की थी.
हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम नवीन पटनायक पर बदले की राजनीति करने के आरोप लगे हैं. पांडा ने कहा कि ये सब बदले की राजनीति की वजह से हो रहा है.
इंडियन एक्प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पांडा ने 2010 से 2013 के बीच दलित समुदाय के रबिंद्र कुमार सेठी पर पांडा ने दबाव बनाकर 22 दलितों से 7.294 एकड़ जमीन खरीदी थी.