लॉकडाउन में दुकानदार और मीडिया को काम करने के लिए लेना होगा मूवमेंट पास- दिल्ली पुलिस

  • पीएम मोदी द्वारा घोषित 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में लोगों को अपनी दुकान खोलने के लिए पास लेना जरूरी है।
  • यह पास कहां मिलेगा, इसको लेकर एक व्यक्ति ने ट्वीटर पर सवाल किया जिसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने लिस्ट जारी की है।
  • दिल्ली पुलिस ने बताया कि, कोई भी मूवमेंट पास जिले के डीसीपी दफ्तर से आसानी से इशू करवाया जा सकता है।
  • पास के लिए कुछ जरूरी कागजातों की जरूरत होगी, ये पास सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिन्हें लॉकडाउन में छूट मिली हुई है।
  • डॉक्टर और मीडिया पर्सन के पास आईडी कार्ड होना चाहिए और अन्य जरूरी क्षेत्र से व्यक्ति को एक फॉर्म भरना होगा।
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