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वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन ने WTC और स्पायर टेकपार्क को मिले 13 लाइसेंस किए रद्द, ED से जुड़ा है मामला

दुनियाभर में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी) का नियमन करने वाली संस्था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन (डब्ल्यूटीसीए) ने हाल ही में डब्ल्यूटीसी नोएडा |

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन ने WTC और स्पायर टेकपार्क को मिले 13 लाइसेंस किए रद्द, ED से जुड़ा है मामला
फोटो: World Trade Center
दुनियाभर में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी) का नियमन करने वाली संस्था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन (डब्ल्यूटीसीए), ने हाल ही में डब्ल्यूटीसी नोएडा डेवलपमेंट और स्पायर टेकपार्क को मिले 13 लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। यह कदम डब्ल्यूटीसी ग्रुप और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ ईडी द्वारा चल रही जांच के बीच उठाया गया, जिसमें भूटानी इंफ्रा और अन्य पर धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डब्ल्यूटीसीए ने इस कदम के बारे में मंगलवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि इन लाइसेंसों को रद्द करने का निर्णय डब्ल्यूटीसीए के नियमों और मानकों का पालन न करने के कारण लिया गया। यह आदेश 19 फरवरी, 2025 से प्रभावी होगा। डब्ल्यूटीसीए के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि यह फैसला इसीलिए लिया गया क्योंकि यह मामला बेहद गंभीर था और इसने डब्ल्यूटीसीए और इसके प्रतिष्ठित ब्रांड की छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। प्रवक्ता ने कहा, "हमारे प्रत्येक सदस्य ने डब्ल्यूटीसीए से इस मामले की गहन जांच की मांग की थी।" 

इसके बाद, डब्ल्यूटीसी ग्रुप की आंतरिक जांच के बाद, डब्ल्यूटीसीए इस नतीजे पर पहुंचा कि उनके सहयोगियों ने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूटीसीए, एक गैर-लाभकारी और गैर-राजनीतिक संगठन है, जो दुनियाभर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के संस्थान स्थापित करने में मदद करता है, लेकिन वह इन परियोजनाओं के विकास या वित्तपोषण में शामिल नहीं है। डब्ल्यूटीसीए के प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी संस्था न तो डब्ल्यूटीसी नोएडा या किसी अन्य लाइसेंसधारी की रियल एस्टेट विकास परियोजनाओं का हिस्सा है और न ही किसी रूप में उनके प्रबंधन, हिस्सेदारी या संचालन में संलग्न है। डब्ल्यूटीसीए के तत्वावधान में लगभग 100 देशों और क्षेत्रों में 300 से अधिक व्यापारिक संगठन और संस्थाएं काम कर रही हैं, और यह संस्था इन संस्थाओं के लिए मानक स्थापित करती है। 

 इससे पहले, ईडी ने 27 फरवरी को डब्ल्यूटीसी ग्रुप और भूटानी ग्रुप के खिलाफ धन शोधन रोधक अधिनियम के तहत तलाशी अभियान चलाया था। ईडी ने अपनी जांच में हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की थी। यह कार्रवाई डब्ल्यूटीसी ग्रुप और उसके प्रवर्तकों आशीष भल्ला, सुपर्णा भल्ला, और अभिजीत भल्ला, और भूटानी ग्रुप के प्रवर्तक आशीष भूटानी के खिलाफ की गई। इन पर दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में कई स्थानों पर छापे मारे गए थे। इस तलाशी अभियान के दौरान, डब्ल्यूटीसी के कई प्रमुख केंद्रों, जैसे डब्ल्यूटीसी लखनऊ, डब्ल्यूटीसी नोएडा, डब्ल्यूटीसी नोएडा सीबीडी, डब्ल्यूटीसी पटना, डब्ल्यूटीसी अहमदाबाद, डब्ल्यूटीसी अमृतसर, डब्ल्यूटीसी भोपाल, डब्ल्यूटीसी चंडीगढ़, डब्ल्यूटीसी फरीदाबाद, डब्ल्यूटीसी गिफ्ट सिटी, डब्ल्यूटीसी सूरत, डब्ल्यूटीसी वडोदरा और डब्ल्यूटीसी वाराणसी, को भी इस जांच के दायरे में रखा गया है। यह मामला न केवल डब्ल्यूटीसी ग्रुप और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ चल रही जांच से संबंधित है, बल्कि इससे जुड़ी परियोजनाओं और उनके भविष्य पर भी गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। 

डब्ल्यूटीसीए की ओर से यह निर्णय इस बात को स्पष्ट करता है कि संगठन अपने मानकों और नियमों की किसी भी तरह की अनदेखी को सहन नहीं करेगा और ब्रांड की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाएगा। इसके साथ ही, जांच एजेंसियों ने अब इस पूरे मामले में व्यापक जांच के लिए कदम उठाए हैं, ताकि किसी भी तरह के धोखाधड़ी और विश्वासघात के मामले को हल किया जा सके।

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