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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, कहा- 'हमने डल्लेवाल के अनशन को तोड़ने का आदेश नहीं दिया'

सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि 'हमने डल्लेवाल का अनशन तुड़वाने का कोई निर्देश नहीं दिया है, हमारी चिंता केवल उनकी सेहत को लेकर है।' इसके साथ ही, |

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई  फटकार, कहा- 'हमने डल्लेवाल के अनशन को तोड़ने का आदेश नहीं दिया'
फोटो: Supreme Court, Farmers protest, Punjab Bandh,
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि 'पंजाब सरकार के अधिकारी मीडिया में इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को तुड़वाने की कोशिशें हो रही हैं।' सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि 'हमने डल्लेवाल का अनशन तुड़वाने का कोई निर्देश नहीं दिया है, हमारी चिंता केवल उनकी सेहत को लेकर है।' इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया और उनसे इस मामले पर जवाब मांगा है। 6 जनवरी तक आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है । 

सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की समयसीमा छह जनवरी तक बढ़ा दी है। बता दें कि डल्लेवाल बीते 26 नवंबर से अनशन पर बैठे हैं, और उनकी मांग है कि जब तक केंद्र सरकार किसानों से बातचीत के लिए नहीं आती, तब तक वह अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले पंजाब सरकार को डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता देने का आदेश दिया था। हालांकि, निर्धारित समयसीमा के बावजूद पंजाब सरकार ने डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया।

पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि वह बल प्रयोग नहीं चाहती, क्योंकि इससे स्थिति और जटिल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाखुशी जताते हुए पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को सोमवार तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों और किसान नेताओं द्वारा की गई गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी पर भी नाराजगी व्यक्त की, और कहा कि इस तरह की बयानबाजी से हालात और भी बिगड़ रहे हैं। पंजाब सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया कि वे डल्लेवाल का अनशन समाप्त किए बिना उन्हें चिकित्सा सहायता देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

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