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अमानतुल्लाह की कथित भूमिका और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मंजूर की अग्रिम ज़मानत

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी आप के विधायक अमानतुल्ला खान को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने इस मामले पर विचार करते हुए कहा कि |

अमानतुल्लाह की कथित भूमिका और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मंजूर की अग्रिम ज़मानत
फोटो: Amanatullah, App
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने इस मामले पर विचार करते हुए कहा कि हालांकि यह पहली नजर में प्रतीत होता है कि उन्होंने एक आरोपी को ‘पुलिस की गलत हिरासत’ से भागने में मदद की, लेकिन यह कथित घटना पुलिस के आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कोई बाधा नहीं थी। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि शाहवेज खान, जो हत्या के प्रयास के मामले में पहले से ही अग्रिम जमानत पर था, को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा था। 

जज ने यह भी कहा, “इस मामले में कोई पुलिस अधिकारी घायल नहीं हुआ और आरोपी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना ​​है कि केवल आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर अग्रिम जमानत से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।” अदालत ने यह स्पष्ट किया कि शाहवेज को "गलत तरीके से बंधक बनाए जाने का खतरा था", और इसलिए उसे बीएनएस की धारा 35 के तहत सुरक्षा प्रदान की गई, जो शरीर और संपत्ति की व्यक्तिगत रक्षा का अधिकार देती है। अदालत का यह निर्णय इस तर्क पर आधारित था कि अगर खान के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही माना भी जाए, तो भी शाहवेज खान द्वारा गलत तरीके से कैद से भागने का अधिकार और अमानतुल्लाह खान द्वारा उसे मदद देना पुलिस के कर्तव्य के निर्वहन में रुकावट डालने जैसा नहीं है। दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को इस मामले में ओखला से 'आप' विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

 पुलिस का आरोप था कि अमानतुल्लाह खान ने हत्या के प्रयास के आरोपी शाहवेज खान को हिरासत से भागने में मदद की थी। पुलिस के अनुसार, यह घटना तब हुई थी जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा शाहवेज को गिरफ्तार करने के लिए आई थी। हालांकि, अदालत ने अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया और उन्हें 25,000 रुपये के बांड और उतनी ही राशि के एक जमानतदार पर रिहा कर दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अमानतुल्लाह खान को जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा बुलाए जाने पर जांच में सहयोग करना होगा, और उन्हें न्याय से भागने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, अदालत ने यह भी आदेश दिया कि वह सबूतों से छेड़छाड़ न करें, अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाएं या उनसे संपर्क न करें। जज ने कहा कि अगर अमानतुल्लाह खान अपना पता बदलते हैं, तो उन्हें तुरंत सूचित करना होगा और बिना अदालत की अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते। जज ने यह भी ध्यान दिलाया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कथित अपराध में 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

 दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यह भी तर्क दिया था कि अमानतुल्लाह खान "आदतन अपराधी हैं और उनके खिलाफ 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं।" लेकिन जज ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि 16 मामलों में अमानतुल्लाह खान को या तो आरोपमुक्त कर दिया गया या बरी कर दिया गया, जबकि पांच मामलों में जांच चल रही है और बाकी मामलों में मुकदमा लंबित है। इस फैसले के बाद, अदालत ने अमानतुल्लाह खान को कुछ शर्तों के तहत राहत दी है, और उन्हें जांच में सहयोग करने, सबूतों से छेड़छाड़ न करने और अदालत की अनुमति के बिना देश न छोड़ने का आदेश दिया। यह मामला पुलिस और न्यायपालिका के बीच एक महत्वपूर्ण बिंदु पर खड़ा हुआ है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए गए हैं।

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