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DELHI: अमानतुल्लाह खान को high Court का बड़ा झटका! निचली अदालत की कार्रवाई जारी रहेगी

हाई कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अमानतुल्लाह खान की हाई कोर्ट में दाखिल याचिका का विरोध किया था।

DELHI: अमानतुल्लाह खान को high Court का बड़ा झटका! निचली अदालत की कार्रवाई जारी रहेगी
फोटो: DELHI: अमानतुल्लाह खान को high Court का बड़ा झटका! निचली अदालत की कार्रवाई जारी रहेगी
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित मनी लॉन्ड्रिंग और अनियमितता के मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस फैसले के पीछे की वजह भी स्पष्ट की है। अमानतुल्लाह खान ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाई कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अमानतुल्लाह खान की हाई कोर्ट में दाखिल याचिका का विरोध किया था। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने इस मामले में निचली अदालत के दस्तावेज तलब किए हैं और अगली सुनवाई 6 फरवरी को निर्धारित की है।

वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके कुछ दिनों बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए खान ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन दोनों ही अदालतों से उन्हें निराशा हाथ लगी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई शुरू की।

इस मामले में ईडी ने खान को कई बार पेश होने के लिए समन भेजे। बार-बार समन के बावजूद वह पेश नहीं हुए, हालांकि उन्होंने समन का लिखित जवाब भेजा था। लगातार अनुपस्थिति के कारण ईडी ने दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। ईडी का आरोप था कि खान ने जानबूझकर समन की अवहेलना की और जांच में सहयोग नहीं किया। इस पर कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत कार्रवाई शुरू की।