गुरुवार को दायर की गई याचिका में, अमृतपाल सिंह ने मंत्रियों के साथ बैठकों में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की है, ताकि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए भाग ले सकें। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी तर्क दिया है कि संसद सत्र में भाग लेने की इजाजत नहीं देकर उन्हें सांसद के रूप में उनके विशेषाधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकारों के खिलाफ है।
इस याचिका में यह भी कहा गया है कि संसद के चालू सत्र में भाग लेने की इजाजत मांगने के लिए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को 30 नवंबर को औपचारिक अनुरोध भेजा था। इसके अलावा, सिंह ने डिप्टी कमिश्नर को भी एक ज्ञापन सौंपा जिसमें इस संसदीय सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी गई थी। हालांकि, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अमृतपाल के वकील हाकम सिंह ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस मामले पर सोमवार तक सुनवाई होगी।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अगर कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक संसद की बैठकों में हिस्सा नहीं लेता, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। याचिका के अनुसार, अमृतपाल सिंह कुल 46 दिनों तक मौजूद नहीं रहे हैं। अमृतपाल सिंह 2024 के आम चुनावों में पंजाब के खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं और वह ‘वारिस पंजाब दे’ नामक संगठन के प्रमुख भी हैं। 23 अप्रैल 2023 को एक महीने तक पीछे दौड़ाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
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