सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे आप नेता
शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। संजय सिंह के वकील, डॉ. फारुख खान ने भी उनके लिए छूट की मांग की और वे वर्चुअली अदालत में पेश हुए।
आवेदन में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को संजय सिंह को जमानत दी थी, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 अप्रैल को शर्तें लगाईं। इन शर्तों के तहत संजय सिंह को दिल्ली छोड़ने से पहले अपने यात्रा कार्यक्रम की पूरी जानकारी जांच अधिकारी को पूर्व में देना अनिवार्य है। संजय सिंह के वकील ने दलील दी कि एक सक्रिय राजनेता और AAP के प्रवक्ता के रूप में उन्हें अक्सर देशभर में सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों के लिए यात्रा करनी पड़ती है। यात्रा कार्यक्रम को पहले से साझा करने की शर्त के कारण उन्हें गंभीर तार्किक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
पासपोर्ट रिहाई की मांग
याचिका में यह भी कहा गया कि उनका पासपोर्ट न्यायालय की हिरासत में होने के कारण वे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और सम्मेलनों में भाग लेने में असमर्थ हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह उनकी सार्वजनिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में बाधा डाल रहा है।
इसके अलावा, संजय सिंह ने बताया कि उनके छोटे भाई संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं, और आपातकालीन परिस्थितियों में उनके पास यात्रा करने की कोई सुविधा नहीं है।
याचिका में यह अनुरोध किया गया कि जमानत शर्तों को संशोधित किया जाए और पासपोर्ट को रिहा कर दिया जाए ताकि वे अपनी सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन बेहतर ढंग से कर सकें।
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