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राष्ट्रीय • दिल्ली

संजय राउत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 17 नवंबर को पेश होना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने राउत और पत्रकार निखिल वागले को पेश होने का आदेश दिया है।

संजय राउत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 17 नवंबर को पेश होना होगा
फोटो: Supreme Court Directs Sanjay Raut to Appear on November 17

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें और पत्रकार निखिल वागले को 17 नवंबर को कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। इस आदेश को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने जारी किया।


इसके पूर्व, 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने राउत और वागले को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें अगली सुनवाई पर खुद पेश होने से छूट दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि वह पहले उनके स्पष्टीकरण पर विचार करेगा। यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा दायर की गई कंटेम्प्ट याचिका के आधार पर जारी किया गया था।


राउत का कोर्ट में पेश होने का आश्वासन

संजय राउत ने बुधवार को स्पष्ट किया कि वे सीजेआई सूर्यकांत और न्यायपालिका पर की गई टिप्पणियों से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कोर्ट में हुई कार्रवाई की पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि उनके वकील उपस्थित नहीं थे। राउत ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, 'मैं कोर्ट में मौजूद रहूंगा।'


पत्रकार वागले का स्पष्टीकरण

पत्रकार निखिल वागले की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने अदालत में पेश होकर पछतावे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बातों को सही ठहराने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने अपने पांच दशक लंबे करियर का हवाला देते हुए वर्चुअली पेश होने की अनुमति मांगी और बताया कि वे मुंबई में रहते हैं। कोर्ट ने उन्हें वर्चुअली पेश होने की अनुमति दे दी।


सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने यह भी बताया कि वागले ने अपने विवादास्पद पोस्ट को पांच दिन बाद डिलीट कर दिया था। इस दौरान राउत की ओर से कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ। SCBA ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट की ओर भी दिलाया, जिसमें अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट को जलाने का उल्लेख था। कोर्ट ने राउत के जवाबी हलफनामे को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया और दोनों को अगली सुनवाई पर पेश होने का आदेश दिया।