आजम के बेटे को ‘सुप्रीम’ झटका, निर्वाचन रद्द का फैसला बरकरार

  • सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के हाईकोर्ट द्वारा निर्वाचन रद्द करने के फैसले को पलटने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया.
     
  • सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता नवाब काजिम अली को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है.
     
  • 2017 में निर्वाचित अब्दुल्ला आजम की वास्तविक जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 के बजाय 1 जनवरी 1993 थी, रद्द करने के वजह यही थी.
     
  • हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की मां के सर्विस रिकॉर्ड समेत तमाम दस्तावेज जांचे, उसमें जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 ही अंकित है.
     
  • बता दें कि अब्दुल्ला आजम 2017 में रामपुर विधानसभा सीट से भाजपा के लक्ष्मी सैनी को 50 हजार मतों से हराया था.
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